MP में लवजिहाद करने वालों को होगी 1-10 वर्ष की जेल, CM शिवराज की उच्च अधिकारियों संग बैठक

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज राजधानी भोपाल में लवजिहाद या प्रलोभन, भय आदि के कारण होने वाले धर्मांतरण विरोधी कानून संबंधी बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 के प्रारूप पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर विवाह या अन्य किसी कपटपूर्ण साधन से धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा।

मुख्यमंत्री ने लवजिहाद कानून के बारे में बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 03 का उल्लंघन करने पर 01 वर्ष से 05 वर्ष का कारावास व कम से कम 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड होगा। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रकरण में 02 से 10 वर्ष के कारावास तथा कम से कम 50 हजार रूपए अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है।

आगे बताया इसी प्रकार अपना धर्म छुपाकर ऐसा प्रयास करने पर 03 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं कम से कम 50 हजार रूपए अर्थदण्ड होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन (02 या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 05 से 10 वर्ष के कारावास एवं कम से कम 01 लाख रूपए के अर्थदण्ड का प्रावधान किया जा रहा है।

+ posts

Leave a Reply

Previous Story

10 दिसंबर को नए संसद भवन का भूमिपूजन करेंगे PM मोदी, 4 मंजिला भवन की हैं ये खासियतें

Next Story

सागर जिले में पिछले 3 माह में 92 बच्चों ने हारी ज़िंदगी, प्रशासन बेपरवाह

Latest from एमपी पेंच

मुस्लिम युवकों की शर्मनाक करतूत, महाकाल की शाही सवारी के दौरान छत से लोगों पर थूका, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उज्जैन- मध्यप्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान मुस्लिम युवकों की बेहद ही…

दलित परिवार के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बनाने पर 24 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

इंदौर- मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में विजय नगर थाना क्षेत्र से हैरान और परेशान कर देने…

जनजातीय समुदाय के लोगों ने भरी हुंकार, कहा धर्मांतरण करने वालों को न मिले आदिवासी कोटे का लाभ

भोपाल-  मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आदिवासी समुदाय के हजारों लोगों ने धर्म परिवर्तन करने…