पंजाब में रेमेडिसिविर इंजेक्शन का अवैध सौदा कर रहे दवा कंपनी ने निदेशक समेत 6 गिरफ्तार

चंडीगढ़: दवा कंपनी के निदेशक सहित 6 व्यक्तियों को अवैध रूप से भंडारण करने और रविवार को पंजाब के चंडीगढ़ में रेमेडिसिविर की बिक्री के लिए एक सौदा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि बद्दी में दवा कंपनी हेल्थ बायोटेक लिमिटेड से कम से कम 3,000 रेमेडिसविर इंजेक्शन जब्त किए गए। छह में से तीन व्यक्ति केरल के थे, और एमपी और दिल्ली के एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने से पहले सेक्टर 17 के एक पांच सितारा होटल से पूछताछ के लिए रखा गया था। बाद में, उन्हें चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में हेल्थ बायोटेक लिमिटेड बद्दी के निदेशक गौरव चावला भी शामिल हैं। अन्य पांच की पहचान अभिषेक, जैकब और केरल के फ्रांसिस, दिल्ली के सुशील कुमार और मध्य प्रदेश के प्रभात त्यागी के रूप में हुई। सरकार ने COVID-19 मामलों के दूसरे उछाल के कारण मांग में तेजी के बाद 11 अप्रैल को रेमेडिसविर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।

एसपी (चंडीगढ़) केतन बंसल ने कहा, “हमें शनिवार देर शाम सेक्टर 17 के होटल में रेमेडिसवियर से संबंधित एक अवैध सौदे के बारे में सूचना मिली। हमने छापेमारी की और छह लोगों को राउंड अप किया। सत्यापन के बाद, बद्दी में हेल्थ बायोटेक लिमिटेड में 3,000 रेमेडिसविर इंजेक्शन का स्टॉक पाया गया।  इंजेक्शनों पर एमआरपी टैग चिपकाए जा रहे थे।”

आगे कहा “निदेशक, गौरव चावला ने दावा किया कि वह दवा के निर्माण और निर्यात के लिए अधिकृत हैं, लेकिन वे किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज का उत्पादन करने में विफल रहे। दवा के निर्यात पर 11 अप्रैल से प्रतिबंध है। आरोपी चंडीगढ़ में अलग-अलग जगहों से स्टॉक करने के लिए इकट्ठा हुआ था। आगे की जांच जारी है।”

साइबर सेल इंस्पेक्टर हरिओम के नेतृत्व में एक टीम ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जिन्होंने उन्हें चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। सूत्रों ने कहा कि पूरे ऑपरेशन की एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजी गई थी।

पुलिस स्टेशन 17 पर मामला दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने छह लोगों को जालसाजी, धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया।

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