नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि इस साल पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को 286 वीजा प्रदान किए गए हैं।
राज्य सभा सांसदों चौधरी सुखराम सिंह यादव, विशम्भर प्रसाद निषाद व छाया वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदनों पर नागरिकता नियम, 2009 के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
आगे गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पाकिस्तानी परिवारों को यात्रा करने के लिए अथवा शादियां करने के लिए मौजूदा वीज़ा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार वीजा प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष, 25 जुलाई, 2021 तक, पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से वीजा के 732 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 286 वीजा प्रदान किए गए हैं, जिनमें विवाह सहित सामाजिक कार्यों के लिए भारत की यात्रा करने वाले लोग शामिल हैं।