जबलपुर: मध्यप्रदेश की जबलपुर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जिले के थाना विजय नगर में 27 अगस्त को अभ्युदय चौबे (उम्र 25 वर्ष) निवासी सरस्वती कालोनी ने थाना विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने अपनी फीगो एस्पायर कार को कुछ दिन पहले जगपाल सिंह गैरेज वाले से सुधरवाया था जो ठीक से नहीं सुधारी गई थी। 26 अगस्त की रात्रि लगभग 09.30 बजे उसने एवं उसके दोस्त बाबी जैन ने जगपाल सिंह को सब्जी मण्डी के पीछे वाले गैरेज में जाकर कहा कि तुमने मेरी गाड़ी ठीक से नही सुधारी है, तभी पीछे से 10-15 लड़के मोटर सायकल से आए जो हाथ में बेस बाल एवं लाठी और डण्डा लिए थे।
जान से मारने की नियत से बेसबाल के डण्डे से सिर पर जानलेवा हमला कर घसीटते हुए मारपीट करने लगे तभी जगपाल एवं अन्य खड़े व्यक्तियों ने बचाया। जगपाल ने बताया कि मारने वालों में रज्जाक पहलवान का भतीजा मोहम्मद शहबाज एवं 10-15 लड़के थे।
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा आरोपियों कि तत्काल गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) रोहित काशवानी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम द्वारा अब्दुल रज्जाक निवासी रिपटा नया मोहल्ला के घर पर घेराबंदी कर दबिश देते हुए अब्दुल रज्जाक उम्र 61 वर्ष एवं भतीजा मोहम्मद शहबाज उम्र 28 वर्ष को अभिरक्षा में लेते हुए घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर के अंदर एक 12 बोर की पंप एक्सन गन, एक 12 बोर की दोनली बंदूक, एक 315 बोर की रायफल, एक स्पोर्टिंग 315 बोर, एक 0.22 बोर की विदेशी रायफल, एक इटली की बनी रायफल, इस प्रकार कुल 5 रायफलें विभिन्न बोर की एवं 12 बोर के 8 कारतूस, 315 बोर के 2 कारतूस तथा 15 बकानुमा चाकू मिले, जिन्हे जब्त करते हुए अब्दुल रज्जाक के विरुद्ध थाना ओमती में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जबलपुर पुलिस के मुताबिक हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक एक खतरनाक अपराधी प्रवृत्ति का है। उपरोक्त अपराधों के अलावा अब्दुल रज्जाक के द्वारा वर्ष 1991 से लेकर लगातार अकारण लोगों से मारपीट अवैध वसूली, बलवा कर मारपीट करना, आर्म्स एक्ट, वन्य प्राणी अधिनियम, हथियारों से लैस हो कर हत्या करना जैसे संगीन अपराध घटित किये गऐ है।
अब्दुल रज्जाक ने एक सशक्त संगठित गिरोह का गठन कर लिया है, जिसके सभी सदस्य मिलकर गम्भीर घटनाओं को अंजाम देते हैं एवं क्षेत्र मे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करते हैं तथा शहर में अपने व्यक्तिगत हितों के संरक्षण के लिए दहशत का वातावरण निर्मित करने लगे हैं। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग कर अपने से प्रतिस्पर्धा रखने वाले एवं अपने विरोधियों को धन एवं बहुबल से समाप्त कर आपराधिक गतिविधियों का मुखिया बन बैठा है।
अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध समय-समय पर 12 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित वर्ष 2012 में एन.एस.ए. की कार्यवाही की गयी किंतु आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है। जुलाई 2020 में मोहम्मद शब्बीर उम्र 54 वर्ष निवासी न्यू आनंद नगर हनुमानताल द्वारा अब्दुल रज्जाक की आपराधिक गतिविधियों एवं अनैतिक कार्य से बनायी गयी सम्पत्ति के बारे मे लिखित शिकायत की गयी थी।
शिकायत की जानकारी लगते ही अब्दुल रज्जाक एवं अब्दुल रज्जाक के पुत्र सरताज के द्वारा शिकायत वापस लेने तथा बयान बदलने हेतु दबाव बनाया गया था। उक्त सम्बंध में अक्टूबर 2020 में मोहम्मद शब्बीर द्वारा पुनः शिकायत की गयी लेकिन अब्दुल रज्जाक एवं अब्दुल रज्जाक के बेटे सरताज के भय से आज दिनांक तक अपने बयान नहीं दे पाया है।
हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक जिसकी अपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु 14 मार्च 2012 को एन.एस.ए. में निरूद्ध कराया गया था, किंतु आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, लगातार आपराधिक गतिविधियों से आमजन मे दहशत का माहोल बनाये हुये है, डर के कारण इसके विरूद्ध आमजन रिपोर्ट करने एवं साक्ष्य देने मे डरते हैं, अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण आमजन के शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित कर आतंक का पर्याय बन चुका है, जिसके स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर कर्मवीर शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुरकर्मवीर शर्मा के द्वारा आरोपी के अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर जारी एनएसए के वारंट में हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराया जा रहा है।
भू-माफिया अभियान के दौरान जबलपुर पुलिस ने प्रशासन एवं नगर निगम के साथ मिलकर 11 सितम्बर 2020 को हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के द्वारा लगभग 3 करोड़ की लागत से अवैध रूप से निर्मित किये गये दरबार वेज रेस्टोरेंट को तोड़ा गया था एवं 29 नवम्बर 2020 को करमचंद चौक स्थित दर्जी शोरूम के 50 लाख रूपये की लागत से निर्मित चौथे माले को तोड़ा गया। तथा 28 नवम्बर 2020 को थाना बरेला अंतर्गत गौरैया घाट में अब्दुल रज्जाक के द्वारा कब्जा की हुई 4 करोड़ रूपये कीमती एक दशमलव 54 हैक्टियर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध थाना ओमती में 22 अपराधिक रिकार्ड दर्ज है।