नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू करने से पहले केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को खारिज कर दिया है।
हालांकि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह योग्यता के आधार पर हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द नहीं कर रही है, बल्कि इस आधार पर कि अवमानना याचिका पर फैसला करते समय हाईकोर्ट को आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।
टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत एमबीबीएस प्रवेश में अगड़ी जातियों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह कुल आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से आगे ले जाएगा।
अदालत ने कहा था, ’29 जुलाई की अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं दी जा सकती है।
कोर्ट ने यह भी माना कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एआईक्यू सीटों के लिए ओबीसी कोटा 27% होगा, न कि DMK द्वारा अपनी अवमानना याचिका में 50% की मांग के अनुसार।