सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा में EWS कोटा पर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा लागू करने से पहले केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को खारिज कर दिया है। 

हालांकि शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह योग्यता के आधार पर हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द नहीं कर रही है, बल्कि इस आधार पर कि अवमानना ​​याचिका पर फैसला करते समय हाईकोर्ट को आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।

टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) के तहत एमबीबीएस प्रवेश में अगड़ी जातियों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह कुल आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से आगे ले जाएगा।

अदालत ने कहा था, ’29 जुलाई की अधिसूचना में ईडब्ल्यूएस के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना नहीं दी जा सकती है।

कोर्ट ने यह भी माना कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एआईक्यू सीटों के लिए ओबीसी कोटा 27% होगा, न कि DMK द्वारा अपनी अवमानना ​​याचिका में 50% की मांग के अनुसार।

Leave a Reply

Previous Story

‘हिंदू राष्ट्र की मांग गुनाह नहीं’: जंतर मंतर केस में गिरफ्तार आयोजक प्रीत सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Next Story

सिविल सेवा 2020 के अंतिम परिणाम जारी, शुभम कुमार बने टॉपर, लड़कियों में जागृति अवस्थी ने मारी बाजी

Latest from सरकारी योजनाए

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नहीं मिल रहा EWS आरक्षण का लाभ, संघर्ष समिति ने उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर- छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस के तहत 10…