नई दिल्ली: पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 48 वर्षीय मौलवी को पूर्वोत्तर दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर पानी लेने गई एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना रविवार शाम की है जब 12 साल की बच्ची मस्जिद में पानी लेने गई थी। लड़की के घर लौटने के बाद, उसने अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई, जिन्होंने रविवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने कहा कि बाद में एक मामला दर्ज किया गया और लड़की की काउंसलिंग की गई और उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया।
पुलिस ने कहा कि शिकायत में लड़की के माता-पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पानी लेने मस्जिद गई थी, जब मौलवी ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे सोमवार सुबह गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया, जहां वह रहता था।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले मौलवी को शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने कहा कि मस्जिद के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था क्योंकि आक्रोशित स्थानीय लोग विरोध करने के लिए वहां एकत्र हुए थे।