नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट एग्जाम पर दिए गए फैसले की एक बड़ी खबर मेडिकल के बाजार में खूब उफान मार रही है। सर्वोच्च न्यायलय ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया है जिसमे हाई कोर्ट द्वारा सीबीएसई को निर्देश दिए गए थे की वह उन सभी छात्रों को 196 अंक ग्रेस अंको के तौर पर दे जोकि गलत तमिल अनुवाद की वजह से प्रभावित हुए थे। ऐसे कुल प्रश्नो की संख्या 49 बताई जा रही है।
Supreme Court quashed the Madras High Court directive to the Central Board of Secondary Education (CBSE) to grant 196 grace marks to students who suffered from the erroneous Tamil translation of 49 questions in the NEET for undergraduate medical admissions.
— ANI (@ANI) November 22, 2018