सिख महिलाओं को भी मिली हेलमेट पहनने से छूट

चंडीगढ़(पंजाब):- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दी है कि सिख महिलाओं को चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने से छूट दी जाये। यह निर्णय तब आया है जब सिख निकायों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का प्रतिनिधत्व किया है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन को दिल्ली सरकार द्वारा बनाये गए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन लागू करने का निर्देश दिया है। उस संशोधन ने सिख महिलाओं को दोपहिया वाहन चलते समय हेलमेट पहनने से छूट दी थी।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 4जून 1999 को जारी अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 115 में संशोधन किया,जिससे महिलाओं के लिए यह वैकल्पिक हो गया है कि “दोपहिया वाहन चलाते वक्त या पीछे बैठने पर हेलमेट पहने या नहीं।

28 अगस्त 2014 को एक अधिसूचना के अनुसार,”दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 में, उप-नियम 115 में “महिला” शब्द को “सिख महिला” शब्द के लिए नियम के रूप में संशोधित किया गया था।

+ posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Previous Story

क्लाइमेट चेंज 2018 पर UN की रिपोर्ट प्रकाशित, जानिए क्या है IPCC ?

Next Story

अमेरिकी कंपनी एप्पल ने 13 अक्टूबर 2005 को किया था वीडियो चलाने वाला आईपॉड लांच

Latest from स्पेशल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को बताया असंवैधानिक

बिलासपुर– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया है, हाईकोर्ट…