सिख महिलाओं को भी मिली हेलमेट पहनने से छूट

चंडीगढ़(पंजाब):- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दी है कि सिख महिलाओं को चंडीगढ़ में दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने से छूट दी जाये। यह निर्णय तब आया है जब सिख निकायों ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का प्रतिनिधत्व किया है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि उसने चंडीगढ़ प्रशासन को दिल्ली सरकार द्वारा बनाये गए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन लागू करने का निर्देश दिया है। उस संशोधन ने सिख महिलाओं को दोपहिया वाहन चलते समय हेलमेट पहनने से छूट दी थी।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 4जून 1999 को जारी अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 115 में संशोधन किया,जिससे महिलाओं के लिए यह वैकल्पिक हो गया है कि “दोपहिया वाहन चलाते वक्त या पीछे बैठने पर हेलमेट पहने या नहीं।

28 अगस्त 2014 को एक अधिसूचना के अनुसार,”दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 में, उप-नियम 115 में “महिला” शब्द को “सिख महिला” शब्द के लिए नियम के रूप में संशोधित किया गया था।

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