पालघर: मुंबई से सटे पालघर जिले के गढ़चिंचले इलाके में दो साधू व उनके ड्राइवर की लिंचिंग करने की खबर ने जहां पुरे देश को झकझोर कर रख दिया था तो वहीं स्थानीय कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया है।
मंगलवार को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने चार आरोपियों को 15 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया है।
रिहा करने वाले न्यायाधीश पी पी जाधव ने फैसला सुनाते हुए लक्ष्मण रामजी जाधव, नितिन लक्ष्मण जाधव, मनोज लक्ष्मण जाधव व तुकाराम रूपजी को जमानत पर छोड़ने का निर्देश स्थानीय पुलिस को दिया है।
ज्ञात होकि 16 अप्रैल 2020 को पालघर में भीड़ की हिंसा के दौरान दो साधुओं व एक ड्राइवर की मौत का मामला सामने आया था।
इस मामले में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं घटना के तार क्रिस्चन मिशिनरियों से जुड़े होने के साथ CPM पार्टी से भी जोड़े गए थे।
साधु किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कार से गुजरात जा रहे थे। भीड़ ने साधु के वेश में देख कर उन्हें पीट-पीटकर मार डाला था।
महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी (क्राइम) ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। आरोपियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट अमृत अधिकारी ने बताया कि 26 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कुछ अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल सकती है।
खैर चारो आरोपी घटना में जमानत पर रिहा होने वाले प्रथम आरोपी है।
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