OTT व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी की, 24 घण्टे में शिकायत करनी होगी दर्ज

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल मीडिया के सम्बंध में आज दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

आज इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व केंद्रीय सूचना एवं प्रद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता भी की।

डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु:

1. सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।

2. एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा। ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा।

3. यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा।

4. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे।

5. आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी सरकार या न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर देना आवश्यक होगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसी बीच ये भी कहा कि सरकार आलोचना और असंतोष के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी शिकायत उठाने के लिए एक मंच दें।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स के दुरुपयोग को लेकर शिकायतें आम हैं, दुरुपयोग की शिकायतें दूर करने के लिए भी  उचित प्रणाली होनी चाहिए।

वहीं OTT प्लेटफॉर्म व डिजिटल न्यूज पोर्टल के संबंध में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं:

1. OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा। OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ​मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।

2. सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा। एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा।

3. प्रसारणकर्ता के संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी होगी।

4. ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा।

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