‘हिंदू विधवाओं को मिलेगी पतियों की संपत्ति’- बांग्लादेश की कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

ढाका (बांग्लादेश): कोर्ट ने हिंदू महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

बांग्लादेश की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार बांग्लादेश में हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति के कृषि और गैर-कृषि भूमि पर अधिकार होगा। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया कि कृषि और गैर-कृषि भूमि के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। इसलिए हिंदू विधवाओं को अपने पति की भूमि पर अधिकार है।

वर्तमान मानदंड के तहत, देश में हिंदू विधवाएं केवल अपने जीवनसाथी के रिहायसी जमीन की हकदार हैं, न कि कृषि भूमि जैसी कोई अन्य संपत्ति। “जो हिंदू विधवाओं के पति की कृषि और गैर-कृषि भूमि होगी उन दोनों पर अधिकार होगा। अदालत के आदेश का हवाला देते हुए, उन्हें अपने जीवनकाल के दौरान कानूनी आवश्यकताओं के लिए जमीन बेचने का अधिकार भी मिलेगा।

उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए खुलना जिले के नागरिक ज्योतिंद्रनाथ मोंडल द्वारा दायर एक नागरिक संशोधन याचिका के बाद आया। 7 मार्च 2004 को, खुलना के संयुक्त जिला जज ने ज्योतिंद्रनाथ द्वारा दायर एक मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि ज्योतिंद्रनाथ के बड़े भाई अविमानु मोंडल की विधवा गौरी दासी को अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि पर अधिकार मिलेगा। 1996 में अविमनु के निधन के बाद गौरी के नाम पर भूमि दर्ज की गई थी। ज्योतिंद्रनाथ ने 1996 में गौरी दासी के नाम पर जमीन के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए खुलना में एक सहायक न्यायाधीश की अदालत में मामला दायर किया था।


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