मद्रास हाईकोर्ट ने नोट पर नेताजी की फोटो छापने की माँग पर केंद्र को विचार करने का दिया निर्देश, कहा- योगदान अद्वितीय

चेन्नई: नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा देश की आजादी के आंदोलन में किए गए महान योगदान के मद्देनजर, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय मुद्रा पर स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर को छापने के लिए की गई माँग पर विचार करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और एस अनंथी की खंडपीठ ने कहा कि “न्यायिक संयम के हित में, यह केंद्र सरकार को इस उपाय को करने का आदेश नहीं दे सकता है। फिर भी, बेंच ने स्वीकार किया कि यह विचार करने लायक एक प्रस्ताव है, जिसमें बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय योगदान है।”

“हमें नेताजी की महानता पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा जो योगदान दिया गया है, जो उनके इस्तीफे से शुरू होकर प्रतिष्ठित पद से भारतीय राष्ट्रीय सेना के निर्माण तक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनका योगदान अविश्वसनीय है।”

“यद्यपि हमारा विचार है कि याचिका में मांगे गए निर्देश की अनुमति नहीं दी जा सकती है लेकिन कोई भी महान नेता और व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदान की उपेक्षा नहीं कर सकता।”

“राष्ट्र के इतिहास को याद रखने के लिए उसे फिर से और बार-बार बताना होगा। हम न्यायिक विवशता को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।”

याचिकाकर्ता, केके रमेश ने मुद्रा में बोस की छवि को मुद्रित करने का आग्रह किया था ताकि युवा पीढ़ी भारत की स्वतंत्रता को हासिल करने में उनकी सेवाओं को समझें और उनकी सराहना करें।

याचिकाकर्ता द्वारा 20 जनवरी को सरकार को इस मुद्दे पर एक प्रतिवेदन भेजा गया था, अदालत को बताया गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया।

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