इस्लामाबाद: राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) सोमवार को एच-9 में एक हिंदू मंदिर और श्मशान केंद्र के निर्माण के लिए आवंटित एक भूखंड को रद्द करने के लिए जनता की कड़ी आलोचना के घेरे में आ गया।
हालांकि, घंटों के भीतर शहर के प्रबंधकों को एक अधिसूचना वापस लेनी पड़ी जिसके तहत भूखंड को रद्द कर दिया गया था।
पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट है कि एच-9/2 पर चार कनाल समुदाय को 2016 में संघीय राजधानी में पहली बार हिंदू मंदिर, श्मशान और सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सीडीए के वकील जावेद इकबाल ने अदालत को बताया कि नागरिक एजेंसी ने इस साल फरवरी में हिंदू समुदाय के लिए इस पर निर्माण शुरू नहीं करने के लिए पहले ही भूखंड रद्द कर दिया था।
इसके बाद, मुख्यधारा के साथ-साथ सोशल मीडिया ने सीडीए की आलोचना की, जिससे उसे अधिसूचना वापस लेने और कुछ घंटों के भीतर भूखंड को बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीडीए का कहना है कि प्लॉट रद्द करना कैबिनेट के फैसले की गलत व्याख्या के कारण हुआ।
सीडीए के प्रवक्ता सैयद आसिफ रजा ने कहा कि संघीय मंत्रिमंडल के एक फैसले के आलोक में विभिन्न कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को आवंटित सभी भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया है, जिन पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था।
लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने कैबिनेट के फैसले की गलत व्याख्या की और हिंदू समुदाय को आवंटित भूखंड को रद्द कर दिया।
रजा ने कहा कि आवंटित भूमि पर चारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और सरकार का निर्णय वहां लागू नहीं होता है।
उन्होंने कहा, “वास्तव में, इस मामले में कोई बुरी मंशा शामिल नहीं थी। कैबिनेट के फैसले में किसी तरह का भ्रम और गलत व्याख्या थी और जब मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तो आवंटन तुरंत बहाल कर दिया गया।”
इस्लामाबाद में लगभग 3,000 हिंदुओं की आबादी के लिए, राष्ट्रीय राजधानी में कोई मंदिर और श्मशान केंद्र नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय से आवाजें उठने के बाद, और पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के एक निर्देश के बाद, सीडीए ने 2016 में भूमि के एक टुकड़े का सीमांकन किया।
पिछले साल जुलाई में, जब देश के कट्टरपंथी समूहों ने सरकारी धन से हिंदू मंदिर बनाने के लिए सरकार की आलोचना की, तो सीडीए ने समुदाय को चारदीवारी बनाने से रोक दिया था।
हालांकि, बाद में दिसंबर में, मुस्लिम मौलवियों की अपनी राज्य-संचालित परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समुदाय को सीमा का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी।