नईदिल्ली : शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता नहीं बंद कर सकते हो।
देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग़ धरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आज कोर्ट ने कहा कि “लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप कैसे एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध कर सकते हैं।”
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट नें ये भी कहा कि “प्रदर्शन के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता।”
SC says protesters at Shaheen Bagh cannot block public road and create inconvenience for others
— Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया है गया।