हरियाणा पुलिस ने प्रतिबंध के बाद पटाखे चलाने व बेचने के आरोप में फरीदाबाद में 23 लोगों को गिरफ्तार किया

चंडीगढ़: हरियाणा में पटाखों के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने कार्रवाही की है। पुलिस ने कई दर्जन गिरफ्तारियाँ भी की हैं।

कार्रवाही को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि सभी प्रकार के पटाखों पर बेचने चलाने पर प्रतिबंध है। गुरुवार ने फरीदाबाद पुलिस ने 22 एफआईआर दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इसके अलावा पलवल पुलिस ने बताया कि गदपुरी थाना क्षेत्र में दिपावली पर्व पर बम-पटाखे बेचते हुए एक व्यक्ति को अपराध जांच शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी मात्रा में पटाखे बम भी बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत की गई है।

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को ही हरियाणा में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिशा निर्देश जारी किए थे।

जारी दिशा निर्देश में कहा गया था कि दीपावली, गुरुपुरब और कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल पर अकसर लोग आतिशबाजी करते हैं। कोविड-19 के बीच आतिशबाजी के वायुप्रदूषण से सर्दी के मौसम में बुजुर्ग, बच्चों व सह-रूग्णता वाले लोगों को सांस की समस्या हो सकती है। इसके साथ-साथ यह कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकता है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह दिर्शा निर्देश एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए थे।

आदेश के तहत एनसीआर के सभी 14 जिलों भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत और रेवाड़ी में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।

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