लवजिहाद के खिलाफ जल्द कड़ा कानून लाएगी योगी सरकार, कानून विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

लखनऊ: मध्य प्रदेश के बाद, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब राज्य में लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून लाने का प्रस्ताव भेजा है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने शुक्रवार को बताया कि गृह विभाग ने कानून विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी कहा था कि राज्य में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून होगा। 

उपचुनाव में योगी ने की थी घोषणा:

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 3 नवम्बर को 7 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनावों के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि “कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी-व्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। नहीं किया जाना चाहिए। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को शख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।”

आगे मुख्यमंत्री ने कहा था कि “इस देश में चोरी छिपे, नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है।”

मुख्यमंत्री ने कहा था, “हमलोग मिशन शक्ति को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के माध्यम से हम बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है।”

मध्यप्रदेश में अगले सत्र में आएगा बिल:

उधर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में गैर-जमानती आरोप लव जिहाद के मामलों में लागू होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा था ”हम विधानसभा में 2020 के मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2020 को लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह 5 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।”

मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा था कि आगामी विधानसभा सत्र में, शिवराज सिंह चौहान सरकार लव जिहाद की समस्या की रोकथाम के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानून लाएगी।

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