बुलन्दशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बुर्का बाँटने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
थाना गुलावठी में आज दिनांक 16 अप्रैल को दर्ज शिकायत के मुताबिक जब उप निरीक्षक सुनीत सिंह त्रिस्तरीय निर्वाचन पंचायती चुनाव 2021 आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराये जाने हेतु क्षेत्र में मामूर थे तभी ग्राम आसिफाबाद चन्दपुरा के पास पहुंचे तो मुखबिर खास द्वारा सरकारी गाड़ी को रुकवाकर बताया कि ग्राम आसिफाबाद चन्दपुरा के प्रधान पद के प्रत्याशी नाजिम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सफेद रंग की गाड़ी में अपने गांव के महिलाओं एवं लड़कियों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिये वितरित कर प्रलोभन दे रहे हैं।
मुखबिर को साथ लेकर ग्राम आसिफाबाद चन्दपुरा में प्रधान प्रत्याशी नाजिम के मस्कन की ओर चल दिये तो नाजिम के मस्कन से कुछ दूर पहले मुखबिर खास ने पुलिस कर्मी को रोककर एक बैठ की ओर इशारा करके बताया कि जो सामने सफेद रंग की कार खड़ी है और उसके पास चार पाँच व्यक्ति एवं कुछ महिलायें खड़ी है वही कार है जिसमें महिलाओं को वितरित करने हेतु सामग्री रखी है तथा वितरण करने वाले प्रधान पद के प्रत्याशी एवं उसके सहयोगी खड़े है और मुखबिर पीछे मुड़कर चला गया।
तब उप निरीक्षक द्वारा आपस में जामा तलाशी ले देकर सामने खड़ी सफेद रंग की कार को दबिश देकर चारों तरफ से घेर लिया गाड़ी के आस पास खड़े चार व्यक्ति व गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति व कुछ महिलायें पुलिस को देखकर भाग गये।
भागे हुये व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पुलिस को देखकर एकत्र 5 N.C.R.B ( एन.सी.आर.बी ) हुयी भीड़ द्वारा बताया कि कासिम, नाजिम, फरमान, इमरान तथा पप्पू द्वारा अपने पक्ष में वोट करने के उद्देश्य से उनके गांव की महिलाओं को बुरखे आदि वितरित कर रहे हैं।
उप निरीक्षक द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाडी में पाँच पाँच के 13 पैकेट जो प्लास्टिक की रस्सी से बन्धे मिले। गाड़ी के मार्का को देखा गया तो ब्रेजा गाड़ी की अगली खिड़की खोलकर डेस्क बोर्ड में गाड़ी के प्रपत्र तलाश किये गये नहीं मिले गाड़ी के व बरामद बुरखा (महिलाओं के वस्त्रों) के कोई प्रपत्र नही मिले।
भागे हुये आरोपियों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लघन व अपने पक्ष में वोट करने के उद्देश्य से प्रलोभन व पारितोषक देने व कोविड 19 की दिशा निर्देशों का उल्लघन करने पर धारा 144 / 171B ( 1 ) ( iii ) / 171E / 188 / 269 / 270 भादवि व महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गाड़ी उपरोक्त के कोई प्रपत्र न होने के कारण मौके पर ही ई चालान के माध्यम से धारा 207 MV Act. के अन्तर्गत सीज की गई। बरामद बुरखे जो मौके पर ही एक प्लास्टिक की बोरी में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। जिसे मालखाने में अन्दर रखवाया गया तथा सीज शुदा वाहन को थाना परिसर में निगरानी पहरा को दिखाया गया।