UP: वक़्फ़ बोर्ड में घोटाला, CBI ने पूर्व वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष व अन्य के खिलाफ दर्ज की FIR

लखनऊ: केंद्रीय जांच ब्यूरो, CBI ने गुरुवार देर शाम को यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों की बिक्री, खरीद और हस्तांतरण में कथित विसंगतियों के लिए दो एफआईआर दर्ज कीं।

राज्य के गृह विभाग ने 11 अक्टूबर, 2019 को कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को इस संबंध में सीबीआई द्वारा जांच के लिए अपनी सिफारिशें भेज दी थीं।

इसने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ हजरतगंज (लखनऊ) और कोतवाली (इलाहाबाद) पुलिस स्टेशनों में दर्ज दो एफआईआर भी सौंप की दी है।

गुरुवार को सीबीआई की लखनऊ इकाई ने 27 मार्च, 2017 को हजरतगंज पुलिस स्टेशन व प्रयागराज में 2016 में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर दो और एफआईआर दर्ज की। पहली प्राथमिकी तौसीफ हसन नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी। हसन ने आरोप लगाया था कि कानपुर में एक भूखंड के ‘मुतवल्ली (कार्यवाहक)’ होने के बावजूद, उन्हें वसीम रिज़वी और उनके चार सहयोगियों – विजय कृष्ण सोमानी, नरेश सोमानी, गुलाम रिज़वी, वकार रज़ा द्वारा उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, जिन्होंने चोरी की थी मूल दस्तावेज़।

सीबीआई ने रिजवी और चार सहयोगियों के खिलाफ एक लोक सेवक, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया है। दूसरी एफआईआर में, शिकायतकर्ता सुधांक मिश्रा ने रिजवी पर इलाहाबाद के ओल्ड जीटी रोड पर इमामबाड़ा में अवैध रूप से दुकानें बनाने का आरोप लगाया था। मिश्रा की शिकायतों के आधार पर, रिजवी पर आपराधिक अत्याचार के लिए मामला दर्ज किया गया है।

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