इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कराची में एक हिंदू संपत्ति की कथित बिक्री को स्पष्ट करने के लिए इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने डॉ रमेश कुमार वांकवानी द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि “किस कानून के तहत अल्पसंख्यकों की संपत्ति बेची जा रही है।”
याचिका में आरोप लगाया गया था कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित संपत्तियों की सुरक्षा के बारे में शीर्ष अदालत के निर्देशों को क्रियान्वित नहीं किया गया। डॉ वंकवानी पाकिस्तान हिंदू परिषद (पीएचसी) के संरक्षक हैं।
उन्होंने 2014 के एक फैसले के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करके समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को दिशानिर्देश दिए गए थे।
फैसले में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए एक पुलिस इकाई की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स का प्रस्ताव किया गया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एक जांच में पाया गया कि ईटीपीबी ने कराची में एक धर्मशाला के विध्वंस के लिए सिंध विरासत विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए दस्तावेजों को जाली बनाया था। 716 वर्ग गज में फैले इस जमीन के टुकड़े को एक शॉपिंग सेंटर के निर्माण के लिए एक बिल्डर को सौंप दिया गया था।
11 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सरकार के विरासत विभाग और ईटीपीबी को कराची के सदर में धर्मशाला के किसी भी हिस्से को ध्वस्त नहीं करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने कराची के आयुक्त को इमारत को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया था ताकि कोई भी व्यक्ति परिसर में अतिक्रमण न करे।
अपने आवेदन में, डॉ वंकवानी ने शीर्ष अदालत से परिसर का नियंत्रण पास के बघानी मंदिर के प्रबंधन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा दस्तावेजों की कथित जालसाजी और ईटीपीबी द्वारा विरासत संपत्ति के विध्वंस की जांच की मांग की।