कटिहार: बिहार के कटिहार (Katihar) जिले के SC-ST थाने में तैनात थानाध्यक्ष ने कृत्यानंद पासवान (Krityanand Paswan) ने इंसानियत और खाकी दोनों को शर्मसार कर दिया है। अनसुचित जाति, जनजाति थानाध्यक्ष कृत्यानंद पासवान पर गुरूवार रात नौ वर्षीय नाबालिग बच्ची (9 Year Old Minor Girl) के साथ नशे की हालत में छेडछाड़ (Molested Minor Girl) व अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की शपथ लेने वाले थानाध्यक्ष ने भक्षक बनकर खाकी को शर्मसार कर दिया है।
नौ साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी थानाध्यक्ष कृत्यानंद पासवान पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। एसपी के आदेश पर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीडि़ता के बयान के आधार पर छेडख़ानी करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपित थानाध्यक्ष के मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर उत्पाद अधिनियम के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया है।
जागरण रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एससी, एसटी थानाध्यक्ष SHO कृत्यानंद पासवान पर आरोप है कि, उन्होंने गुरुवार रात बुद्धुचक बांध के समीप नशे की हालत में नाबालिग बच्ची के साथ छेडख़ानी एवं अश्लील हरकत करते हुए रूपये का प्रलोभन देते हुए अपने साथ जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की थी। बच्ची के शोर मचाने पर आस पास के लोग जमा होकर थानाध्यक्ष को बंधक बना लिया। थानाध्यक्ष ने पीडि़ता की मां के साथ बदतमीजी भी की। आक्रोशित लोगों ने थानाध्यक्ष की पिटाई कर दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने थानाध्यक्ष को भीड़ से किसी तरह बचाकर अपने साथ नगर थाना लायी।
शराब के नशे में धुत्त था थानध्यक्ष –
स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपित थानाध्यक्ष शराब के नशे में धुत था। जिसके बाद देर रात आरोपित थानाध्यक्ष का सदरअस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्ट की गई। पीडि़ता के बयान एवं शराब पीने के आरोप में थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अक्सर बुद्धुचक बांध के समीप शराव व गांजा पीने आया करता था।
कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि, नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एससी, एसटी थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर नाबालिग से छेड़छाड़ एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की गई है। आराोपित थानाध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
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