भोपाल- बीते दिनों मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक बस ड्राइवर हनुमत जाटव ने साथी महिला केयर टेकर की सहायता से स्कूल बस में साढ़े तीन साल की एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था।
वहीं अब तीन महीने बाद भोपाल जिला कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने आरोपी हनुमत जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसका साथ देने वाली महिला केयर टेकर को भी 20 साल की सजा सुनाई है, इतना ही नहीं कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर और केयर टेकर महिला दोनों पर 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं।
जानिए क्या थी घटना?
दरअसल घटना तीन महीने पुरानी है, जहां राजधानी भोपाल के नामी बिलाबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ स्कूल के बस ड्राइवर हनुमत जाटव ने अपनी सहयोगी महिला के साथ मिलकर दुष्कर्म को अंजाम दिया था।
मासूम के साथ हुई हैवानियत खबर जब उसके परिजनों को लगी तो उन्होंने दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आनन फानन में आरोपी ड्राइवर हनुमत जाटव और सहयोगी महिला को गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं इस पूरे मामले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट करते हुए कहा कि मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य मामले में भोपाल जिला कोर्ट विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने आगे कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी सरकार ऐसे नरपिशाचों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.