बिहार: 12 वर्षीय विकलांग व छठी कक्षा के छात्र पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज

गया: बिहार के गया जिले के एक गांव में कुछ नाबालिग लड़कों के एक समूह पर एक दलित व्यक्ति के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ करने के आरोप में एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना गया जिले के गहरपुर गांव की है जहां एफआईआर में 12 साल के विकलांग रोहित कुमार का नाम भी शामिल किया गया है जोकि अपने हाथो से अपंग है।

मामले की जानकारी करने पहुंची नियो पोलिटिको की टीम को ग्रामीणों ने बताया कि पैसे कमाने की नियत से यह मामला दर्ज किया गया था। जिनके द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, वह खुद लूट के मामले में आरोपी है और हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर है। उन्होंने पैसे कमाने के एक तरीके के रूप में एससी एसटी एक्ट का दुरूपयोग किया है।

12 वर्षीय रोहित ने नियो पोलिटिको से बात करते हुए बताया कि “घटना की शाम करीब 7 बजे हम रोज की तरह दौड़ने गए थे। रास्ते में चार आदमी शराब पी रहे थे। जब हमने देखने के लिए टार्च जलाई तो वे हमारे साथ मारपीट और गाली-गलौज करने लगे। हम सिर्फ दो बच्चे थे। जब हमने घर पर इसकी सूचना दी तो हमारे परिवार के सदस्य शिकायत करने गए, जिस पर उन्होंने हमारे खिलाफ मामला दर्ज कराया”।

परिवार के 14 सदस्यों पर दर्ज किया गया मामला
एक ही परिवार के कुल 14 सदस्यों पर एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें नाबालिग बच्चे भी हैं। FIR के मुताबिक आरोपी बनाये गए लोगो ने दलित युवक के घर तोड़ फोड़, मारपीट की व 1 लाख 50 हज़ार के गहने चुरा लिए। हालाँकि ग्रामीणों द्वारा सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है।

FIR में छठी कक्षा में पढ़ने वाले रितेश कुमार का भी नाम है। रितेश ने बताया कि उन्हें इस एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब तुम मुश्किल में फंस गए हो।

आगे रितेश ने बताया कि “यह जानना बहुत डरावना है कि यह एक्ट मुझे जेल में डाल सकता हैं।”

इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है और ग्रामीण निष्पक्ष व ईमानदार जांच की मांग कर रहे हैं। टिकरी पुलिस के मुताबिक, आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 323, 379, 504 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(i)(r)(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


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