टीकमगढ़- मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है और विधायक रहते हुए मिलने वाली सभी सुविधाओं को रद्द करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान धांधली और नियमों की अनदेखी करने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सिंह गौर ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान राहुल सिंह पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी को भी फटकार लगाते अगली बार चुनावी ड्यूटी से दूर रखने का फैसला सुनाया है, वहीं इस मामले में सुनाए गए फैसले की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निवार्चन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजने के निर्देश दिए है।
जानिए क्या था मामला?
आपको बता दे कि 2018 विधानसभा चुनाव में खरगापुर सीट से बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी तो वहीं कांग्रेस ने चंदा सिंह गौर को अपना विधायक प्रत्याशी बनाया था, जिसमें बीजेपी के राहुल सिंह लोधी ने जीत दर्ज की थी।
वहीं कांग्रेस से पराजित प्रत्याशी चंदा सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार किए जाने के साथ-साथ अपनी निजी जानकारी छुपाने का आरोप लगाया था।
जहां सुनवाई के दौरान नंदिता दुबे की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक पर लगे सभी आरोपों को सही पाया और राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य कर दिया।
Kapil reports for Neo Politico Hindi.