कानपुर- उत्तरप्रदेश के कानपुर देहात में घटित चर्चित मड़ौली कांड में एक नया मोड़ सामने आया हैं। इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए लेखपाल अशोक सिंह की पत्नी सीमा सिंह से अपने पति की बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार के ही चार सदस्यों के खिलाफ रूरा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दे कि कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मण्डौली गाँव में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान एक झोपड़ी में आग लगने से दो ब्राह्मण महिलाओं की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सोशलमीडिया प्लेटफार्म पर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था।
कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर
मड़ौली कांड में सस्पेंड लेखपाल अशोक सिंह की पत्नी सीमा सिंह ने कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते दिनों 12 फरवरी 2023 को अधिकारियो के निर्देश पर उनके पति मड़ौली गाँव में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे थे। जहां कार्रवाई के दौरान मृतका के पति कृष्ण गोपाल, पुत्र शिवम, अंश व बनवारी सहित अन्य ग्रामीणों ने कब्जा हटाने गई टीम पर ही पथराव कर दिया था।
लेखपाल की पत्नी सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि पथराव करने के बाद ग्रामीणों ने ही झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसमें माँ-बेटी जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने उनके पति को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं सीमा सिंह ने आरोप लगाया कि कृष्ण गोपाल, शिवम, अंश व बनवारी ने गाड़ी में रखे सरकारी दस्तावेजों को फाड़ दिया और उनके पति के जेब से 15 हजार रुपये भी निकाल लिए।
सीमा सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में उनके पति पर ही रूरा थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया और जब उन्होंने सच्चाई बतानी चाही तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में रूरा थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह का कहना है कि कोर्ट के दिशा निर्देश पर कृष्ण गोपाल उर्फ पप्पू, शिवम, अंश व बनवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं।
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