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यूपी निकाय चुनाव में सरकार को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराने के दिए निर्देश

लखनऊ- उत्तरप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और वर्तमान योगी सरकार को जोरदार झटका देते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने सख्त लहजे में कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित की गई सभी सीटें अब जनरल मानी जाएगी।

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