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उधारी पर सामान न देने पर ग्राम प्रधान पर लगाया एससी एसटी एक्ट, की मारपीट

फिरोजाबाद: मामला जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मेघसिंह बाल्मीकि ने ग्राम प्रधान सहित 9 लोगों पर घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट करने के आरोप में एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला?

पीड़ित के अनुसार घटना बीते दिन 13 मार्च की है, जब वह रात के समय करीब आठ बजे अपने ही गांव के नकुल शर्मा की दुकान पर सामान खरीदने गया था। उसी दौरान सामान मांगने पर दुकानदार नकुल शर्मा ने उसे धक्का दे दिया और उसे जातिसूचक गालियाँ देने लगा। जिसका विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी।

इतना ही नही पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद प्रधान जगदीश शर्मा अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचे और जबरन घर का दरवाजा खुलवा कर मारपीट शुरू कर दिए और घर में उपस्थित महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया।

जिसके बाद मेघसिंह बाल्मीकि की तहरीर पर शिकोहाबाद कोतवाली में कथित आरोपियों जगदीश शर्मा (वर्तमान प्रधान), गुरुप्रकाश शर्मा, कल्लू शर्मा, भल्लू शर्मा, लला शर्मा, राजू शर्मा, श्याम शर्मा, छोटू शर्मा के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं।

ग्राम प्रधान से बातचीत

हमने केस में आरोपी बनाये गए ग्राम प्रधान जगदीश शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि मामला उधार के पैसे के लेनदेन का था। जहां रात के समय मेघसिंह बाल्मीकि शराब के नशे में नकुल की दुकान पर पहुंचा और समान मांगने लगा, जिस पर नकुल ने पिछला बकाया चुकाने पर ही दूसरा समान देने की बात कही तो वह भड़क गया और नकुल की काॅलर पकड़ कर उसे जमीन पर पटक कर उसके साथ मारपीट कर वहां से भाग गया, जिसकी सूचना डायल 100 को भी दी गई थी।

उन्होंने मेघसिंह द्वारा लगाये गए सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा हैं। अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध होता है तो वह कोई भी सजा पाने को तैयार हैं। इतना ही नही उन्होंने कहा इस केस में उन्होंने खुद प्रभारी निरीक्षक से बात कर मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की हैं।

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