अजमेर: जिले के पीसांगन इलाके में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी अरशद ने खुद को हिंदू बताकर पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने चाकू से गला काटकर पीड़िता की हत्या कर दी। इस गंभीर मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
इंस्टाग्राम पर दोस्ती का छलावा बना मौत की वजह
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आरोपी अरशद ने खुद को हिंदू के रूप में पेश किया और पीड़िता से बातचीत शुरू की। धीरे-धीरे उसने पीड़िता को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। विश्वास जीतने के बाद अरशद ने नाबालिग को सुनसान जगह पर बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
सच्चाई उजागर होने पर किया हत्या का खौफनाक कदम
दुष्कर्म के बाद जब पीड़िता को अरशद की असलियत का पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। पीड़िता के विरोध से बौखलाए अरशद ने पहले से तैयार छोटी चाकू से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना पीसांगन के ग्रामीण इलाके में हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया।
अदालत का कड़ा फैसला: अंतिम सांस तक जेल में रहेगा अरशद
इस मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने आरोपी अरशद को उम्रकैद तक जेल में रखने की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर ₹2 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की अपील की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी।
30 गवाह, 88 दस्तावेज: अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी
अभियोजन पक्ष के वकील विक्रम सिंह शेखावत ने मामले की सख्ती से पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष 30 गवाह पेश किए और 88 दस्तावेज प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को समझाया कि यह अपराध न केवल जघन्य है, बल्कि समाज पर गहरा प्रभाव डालता है।